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भाजपा नेता रविंद्र देशमुख आत्महत्या मामले में आरोपियों की अग्रिम जमानत खारिज – Madhya Pradesh Voice

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भाजपा नेता रविंद्र देशमुख आत्महत्या मामले में आरोपियों की अग्रिम जमानत खारिज


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18/10/2024 1:03 AM Total Views: 460547

भोपाल। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में भाजपा मंडल उपाध्यक्ष रविंद्र देशमुख की आत्महत्या से जुड़े मामले में पांच आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका को एडीजे कोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दिया। यह सुनवाई कोर्ट में हुई, जहां पीड़ित पक्ष और शासन की ओर से अपने-अपने तर्क प्रस्तुत किए गए।

कोर्ट में पेश किए गए तर्क:

लोक अभियोजक नितिन मिश्रा ने शासन की ओर से मामला रखा, जबकि पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता अनिल महाले ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी ने गंभीर अपराध किए हैं, जिसमें पैसे की उगाही और बदनाम करने की धमकी शामिल है। उन्होंने उल्लेख किया कि पहले भी इसी तरह के गंभीर आरोपों वाले मामले में उन्हें अग्रिम जमानत मिली थी, जिसके चलते मामले की गंभीरता को देखते हुए वर्तमान आवेदन को भी खारिज किया जाना चाहिए।

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वहीं, बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने भी तर्क दिया कि आरोपियों को जमानत नहीं दी जानी चाहिए। न्यायालय ने पीड़ित पक्ष के तर्कों को स्वीकार करते हुए अग्रिम जमानत के आवेदन को खारिज कर दिया।

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मामले की पृष्ठभूमि:

रविंद्र देशमुख ने 7 अक्टूबर को बागडोना में आत्महत्या कर ली थी। उनके पास से मिले सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने दस लोगों को आरोपी बनाया। इनमें रंजीत सिंह, प्रकाश शिवहरे, दीपक शिवहरे, प्रमोद गुप्ता, अभिषेक साहू, मोहम्मद नसीम रजा, शमीम रजा, नाजिया बानो, करण सूर्यवंशी और भोला सिंह उर्फ रामनारायण सिंह शामिल हैं। सभी पर रविंद्र देशमुख को मानसिक प्रताड़ना देने, उसकी छवि को खराब करने और पैसे की उगाही करने का आरोप लगा है।

प्रथम दृष्टया, आरोपियों के विरुद्ध पर्याप्त सबूत पाए जाने के बाद थाना सारणी में अपराध क्रमांक 444/2024 धारा 108, 3 (5) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया और विवेचना आरंभ की गई। यह मामला अब जांच और कानूनी प्रक्रिया के बीच में है, जबकि मामले की जटिलता ने स्थानीय राजनीतिक हलकों में हलचल पैदा कर दी है।

आगे की कार्रवाई:

न्यायालय के इस फैसले के बाद अब सभी आरोपियों की स्थिति और इस मामले की आगे की विवेचना को लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। भाजपा नेता रविंद्र देशमुख की आत्महत्या का मामला न केवल राजनीतिक मुद्दा बन गया है, बल्कि इससे जुड़े आरोपियों की भविष्यमामलों में भी महत्वपूर्ण मोड़ ला सकते हैं। इस स्थिति ने भाजपा पार्टी के भीतर आंतरिक राजनीति और न्यायिक फैसलों की पारदर्शिता को लेकर गंभीर सवाल उठा दिए हैं।

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