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‘खनन माफिया’ पर कलेक्टर का करारा वार! रेलवे कंपनी पर 3.45 करोड़ का ‘ऐतिहासिक’ जुर्माना, अवैध रेत-गिट्टी भंडारण का पर्दाफाश! – Madhya Pradesh Voice

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‘खनन माफिया’ पर कलेक्टर का करारा वार! रेलवे कंपनी पर 3.45 करोड़ का ‘ऐतिहासिक’ जुर्माना, अवैध रेत-गिट्टी भंडारण का पर्दाफाश!


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11/06/2025 9:51 PM Total Views: 493046

मरामझिरी से धाराखोह तक तीसरी रेल लाइन निर्माण का मामला, लाखों घन मीटर खनिज बिना अनुमति के था भंडारित !


बैतूल। कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी के सख्त निर्देशों और ‘शून्य सहिष्णुता’ की नीति के बाद बैतूल जिले में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ छेड़े गए अभियान ने एक अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। खनिज विभाग ने पिछले चार दिवसों में जिले के अलग-अलग स्थानों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपये के अवैध खनिज भंडारण और परिवहन का पर्दाफाश किया है। इस अभियान के तहत, सबसे बड़ी कार्रवाई में, ग्राम मरामझिरी में एक रेलवे कंपनी द्वारा किए गए अवैध रेत और गिट्टी के विशाल भंडारण का खुलासा हुआ है, जिस पर 3 करोड़ 45 लाख 74 हजार 700 रुपये का भारी-भरकम जुर्माना प्रस्तावित किया गया है। यह जिले में अवैध खनन के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी और प्रभावशाली कार्रवाई में से एक मानी जा रही है।

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रेलवे कंपनी पर लगा ‘ऐतिहासिक’ जुर्माना:

प्राप्त जानकारी के अनुसार, 6 जून को खनिज विभाग को रेलवे कंपनी द्वारा बिना अनुमति के रेत और गिट्टी खनिजों के अवैध भंडारण की शिकायत मिली थी। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए, खनिज एवं राजस्व अमले की संयुक्त टीम ने तत्काल ग्राम पंचायत मरामझिरी के सरपंच और भूमि स्वामी की उपस्थिति में भंडारण स्थल की गहन जांच की।

मौका निरीक्षण करने पर टीम ने पाया कि ग्राम मरामझिरी स्थित निजी भूमि खसरा क्रमांक 03, रकबा 1.032 हेक्टेयर के अंश भाग पर रेलवे कंपनी द्वारा बिना अनुमति के अवैध रूप से 3722 घन मीटर रेत और 5727 घन मीटर गिट्टी का विशाल भंडार किया गया था। मौके पर मौजूद एनपी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड रेलवे कंपनी में कार्यरत श्री नंदकिशोर राठौर ने जांच दल को बताया कि कंपनी द्वारा रेलवे की तीसरी लाइन में मरामझिरी से धाराखोह तक का निर्माण कार्य किया जा रहा है, और आश्चर्यजनक रूप से, इस कार्य के लिए खनिज रेत एवं गिट्टी के भंडारण की कोई भी वैधानिक अनुमति नहीं ली गई थी।

इस गंभीर अनियमितता पर त्वरित कार्रवाई करते हुए, उक्त अवैध खनिज मात्रा को जब्त कर लिया गया है। अवैध भंडारण कर्ता के विरुद्ध मध्य प्रदेश खनिज अवैध खनन परिवहन तथा भंडारण का निवारण नियम 2022 के तहत कुल शास्ति की राशि 3 करोड़ 45 लाख 74 हजार 700 रूपए प्रस्तावित किया जाकर प्रकरण न्यायालय अपर कलेक्टर बैतूल में प्रस्तुत किया जा रहा है। यह कार्रवाई उन सभी के लिए एक कड़ा संदेश है, जो नियमों को ताक पर रखकर खनिज संपदा का दोहन कर रहे हैं।

लगातार जारी है शिकंजा, 3 डंपर भी जब्त:

यह अकेली कार्रवाई नहीं है। कलेक्टर के निर्देशों के बाद खनिज विभाग का अभियान लगातार जारी है। 9 जून को खनिज अमले ने अपनी मुस्तैदी दिखाते हुए, खेड़ी सावली गढ़ के पास बिना रॉयल्टी के मुरुम का अवैध परिवहन करते हुए एक डंपर क्रमांक एमपी 48 एच 1063 को जब्त किया। वाहन को तुरंत पुलिस की अभिरक्षा में खड़ा किया गया है।

वहीं, 10 जून को भी खनिज अमले ने मुलताई और बैतूल क्षेत्र से दो अन्य डंपर – क्रमशः यूपी 93 डीटी 1523 और एमपी 48 एच 1242 – को गिट्टी और मुरूम का अवैध परिवहन करते हुए पाया। इन दोनों वाहनों को भी तत्काल जब्त कर पुलिस अभिरक्षा में रखा गया है।

उपरोक्त सभी प्रकरणों में भी मध्य प्रदेश खनिज अवैध खनन परिवहन तथा भंडारण का निवारण नियम 2022 के तहत कड़ी कार्रवाई प्रस्तावित कर न्यायालय अपर कलेक्टर में प्रस्तुत की जा रही है।

बैतूल पुलिस और खनिज विभाग ने स्पष्ट संदेश दिया है कि जिले में खनिज संपदा की लूट और नियमों का उल्लंघन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा, और नियम तोड़ने वाले सभी छोटे-बड़े माफियाओं के खिलाफ कठोरतम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। यह दर्शाता है कि बैतूल प्रशासन जिले में कानून व्यवस्था और खनिज संरक्षण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

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