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आमला रेलवे स्टेशन बना ‘अवैध खनिज अड्डा’! कंपनी का दावा झूठा, कागज़ात गायब, अब खैर नहीं! – Madhya Pradesh Voice

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आमला रेलवे स्टेशन बना ‘अवैध खनिज अड्डा’! कंपनी का दावा झूठा, कागज़ात गायब, अब खैर नहीं!


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10/04/2025 11:32 PM Total Views: 421401

बैतूल: बैतूल के आमला रेलवे स्टेशन परिसर में अवैध खनिज भंडारण का मामला तूल पकड़ता जा रहा है! जिला प्रशासन की छापेमारी में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, वहीं नागपुर की कंपनी ट्राई कनेक्ट इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के दावे झूठे साबित हो रहे हैं। अब इस मामले में कंपनी पर कड़ी कार्रवाई की तलवार लटक रही है।

मामला तब सामने आया जब जिला कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी को सूचना मिली कि आमला रेलवे स्टेशन परिसर में शासकीय भूमि पर अवैध रूप से खनिज का भंडारण किया जा रहा है। कलेक्टर के निर्देश पर खनिज और राजस्व विभाग की टीम ने गुरुवार को स्टेशन पर छापा मारा।

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छापेमारी में पकड़ा गया झूठ, दस्तावेज नहीं दिखा पाई कंपनी!

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छापेमारी में पाया गया कि स्टेशन के पास खसरा नंबर 742 की शासकीय भूमि पर बिना किसी लाइसेंस या अनुमति के 666 घन मीटर गिट्टी और 191 घन मीटर मुरूम भंडारित की गई थी। यह जमीन 138.762 हेक्टेयर में फैली हुई है।

कंपनी ट्राई कनेक्ट इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, जो स्टेशन परिसर में न्यू पार्किंग एरिया, न्यू बुकिंग ऑफिस और आंतरिक मार्गों का निर्माण कार्य कर रही है, ने दावा किया कि गिट्टी जिले के अलग-अलग क्रेशरों से मंगाई गई है और मुरूम तालाब निर्माण व कृषि भूमि समतलीकरण से निकाली गई है।

लेकिन, जब अधिकारियों ने भंडारण की अनुमति से जुड़े दस्तावेज मांगे, तो कंपनी के प्रोजेक्ट इंचार्ज सुमित पारधे कोई भी वैध कागज़ात पेश नहीं कर सके। इससे साफ जाहिर होता है कि कंपनी अवैध रूप से खनिज का भंडारण कर रही थी।

माप के बाद खनिज जब्त, अपर कलेक्टर की अदालत में होगा फैसला!

तहसीलदार आमला और सहायक खनिज अधिकारी बैतूल ने मौके पर मापन किया और सारा खनिज जब्त कर लिया गया। मामले में मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन और भंडारण का निवारण) नियम 2022 के तहत केस दर्ज किया गया है। अब इस मामले को अपर कलेक्टर की अदालत में प्रस्तुत किया जाएगा, जहां आगे की कानूनी कार्रवाई होगी।

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