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अवैध डॉक्टरी शिक्षक पर पड़ी भारी, रघुनाथ फौजदार निलंबित, कदाचार पर कड़ी कार्रवाई!  – Madhya Pradesh Voice

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अवैध डॉक्टरी शिक्षक पर पड़ी भारी, रघुनाथ फौजदार निलंबित, कदाचार पर कड़ी कार्रवाई! 


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26/11/2025 11:08 PM Total Views: 421172

बैतूल। जिले के घोड़ाडोंगरी विकासखंड की प्राथमिक शाला कुण्डीखेड़ा में पदस्थ प्राथमिक शिक्षक श्री रघुनाथ फौजदार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उन पर बिना किसी वैध डॉक्टरी डिग्री और पंजीयन के अवैधानिक रूप से मरीजों का उपचार करने का गंभीर आरोप है। यह कड़ी कार्रवाई कलेक्टर श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) बैतूल के विस्तृत प्रतिवेदन के आधार पर की है।

मौके पर रंगे हाथ पकड़े गए शिक्षक

जानकारी के अनुसार, यह मामला तब सामने आया जब 8 नवंबर 2025 को शिक्षक रघुनाथ फौजदार को मरीजों का इलाज करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। कलेक्टर को इस संबंध में शिकायत मिली थी, जिसके बाद उन्होंने CMHO को तत्काल जांच टीम बनाकर मौके पर भेजने का निर्देश दिया।

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जब जांच टीम शिक्षक श्री फौजदार के घर पहुंची, तो वे स्कूल में अपनी शैक्षणिक ड्यूटी के बजाए घर पर मरीजों का अवैध उपचार कर रहे थे। जांच दल को मौके से एलोपैथिक दवाइयां, बायोमेडिकल वेस्ट, इंजेक्शन के वायल, उपचार में उपयोग होने वाले कई उपकरण मिले, जो उनके अवैध कृत्य को सिद्ध करती है:

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नियमों का उल्लंघन और निलंबन

शिक्षक रघुनाथ फौजदार का यह कृत्य राज्य शासन के कर्मचारियों के लिए घोर कदाचार की श्रेणी में आता है। इसे मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 का स्पष्ट उल्लंघन माना गया है।

इसी गंभीर कदाचार के आधार पर, उन्हें मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

निलंबन अवधि के दौरान प्राथमिक शिक्षक श्री फौजदार का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, घोड़ाडोंगरी कार्यालय निर्धारित किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।

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