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हाई अलर्ट: आरएसएस प्रचारक पर हमले के बाद कलेक्टर ने लागू की भारतीय नागरिक संहिता की धारा 163, सख्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी – Madhya Pradesh Voice

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हाई अलर्ट: आरएसएस प्रचारक पर हमले के बाद कलेक्टर ने लागू की भारतीय नागरिक संहिता की धारा 163, सख्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी


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10/10/2025 4:53 PM Total Views: 421335

बैतूल। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में आरएसएस (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) के जिला प्रचारक शिशुपाल यादव के साथ मुलताई में हुई अभद्रता और मारपीट की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद जिले में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। सांप्रदायिक सद्भाव और सार्वजनिक शांति व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है। इसी गंभीर स्थिति के मद्देनजर, जिला मजिस्ट्रेट श्री नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने तत्काल प्रभाव से भारतीय नागरिक संहिता की धारा 163 के तहत व्यापक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए हैं। इन सख्त आदेशों का उद्देश्य किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकना और जिले में सामान्य स्थिति बहाल करना है, जिसका उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

मुलताई में आरएसएस प्रचारक शिशुपाल यादव पर हुए हमले के बाद से ही जिले के विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रों में आक्रोश और तनाव का माहौल व्याप्त था। सामाजिक सौहार्द बिगड़ने और कानून व्यवस्था भंग होने की आशंका को देखते हुए, प्रशासन ने एहतियाती और निर्णायक कदम उठाते हुए इन सख्त आदेशों को लागू किया है। इन प्रतिबंधों का मुख्य लक्ष्य उन गतिविधियों पर अंकुश लगाना है, जिनसे सार्वजनिक शांति भंग हो सकती है या किसी भी समुदाय के बीच वैमनस्य बढ़ सकता है।

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ये हैं प्रमुख प्रतिबंध जो तत्काल प्रभाव से लागू हुए हैं:

जिला मजिस्ट्रेट श्री नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा जारी आदेश में कई महत्वपूर्ण और कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिनका उद्देश्य सार्वजनिक शांति भंग करने वाली किसी भी गतिविधि पर पूर्णतः अंकुश लगाना है:

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1. हथियारों का प्रदर्शन एवं उपयोग प्रतिबंधित: कोई भी व्यक्ति, समूह या संस्था सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के धारदार या अन्य घातक हथियार, आग्नेय अस्त्र-शस्त्र (बंदूक, रिवॉल्वर आदि), हॉकी, डंडा, रॉड आदि लेकर नहीं चलेगा। न ही उनका सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन किया जाएगा और न ही किसी भी प्रकार का दुरुपयोग किया जा सकेगा।

2. अनुमति के बिना सभा, जुलूस पर रोक: किसी भी प्रकार की सभा, धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली या सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन बिना सक्षम प्राधिकारी (प्रशासन) की पूर्व अनुमति के नहीं किया जा सकेगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी जमावड़े से शांति भंग न हो।

3. सोशल मीडिया पर भड़काऊ सामग्री पर पूर्ण प्रतिबंध: सोशल मीडिया या अन्य इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों (जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ई-मेल, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि) के माध्यम से किसी भी प्रकार के विधि-विरुद्ध संदेश, चित्र, टिप्पणी, पोस्टर या ऐसी कोई भी सामग्री साझा करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, जिससे धार्मिक, सांप्रदायिक भावनाओं को ठेस पहुंचे, अफवाह फैले या जिससे सार्वजनिक शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका हो। ग्रुप एडमिन की भी यह जिम्मेदारी होगी कि उनके ग्रुप में ऐसी आपत्तिजनक सामग्री साझा न हो।

4. ज्वलनशील पदार्थों पर प्रतिबंध: किसी भी व्यक्ति या समूह को एसिड, पेट्रोल, कैरोसिन जैसे अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ लेकर चलने या सार्वजनिक स्थानों पर उनका उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी।

5. विस्फोटक सामग्री का उपयोग वर्जित: धरना, जुलूस, रैली आदि में पटाखों या किसी भी प्रकार की विस्फोटक सामग्री के उपयोग पर पूर्णतः रोक रहेगी। यह कदम सुरक्षा और शांति सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

6. अनाधिकृत टैंट/पंडाल निर्माण पर रोक: किसी भी सार्वजनिक स्थान पर टैंट या पंडाल का निर्माण बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के नहीं किया जाएगा, ताकि अनावश्यक जमावड़े और अतिक्रमण से बचा जा सके।

7. यातायात बाधित करने पर प्रतिबंध: किसी भी सड़क, मार्ग, हाईवे या अन्य सार्वजनिक रास्ते पर यातायात में व्यवधान उत्पन्न करने या लोगों की आवाजाही को रोकने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, ताकि जनजीवन सामान्य बना रहे।

उल्लंघन पर कठोर आपराधिक कार्रवाई की चेतावनी:

आदेश में स्पष्ट रूप से और दो टूक शब्दों में चेतावनी दी गई है कि इन प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति या समूह के खिलाफ भारतीय नागरिक संहिता (आईपीसी) के अंतर्गत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे धैर्य, शांति और भाईचारा बनाए रखें और किसी भी अफवाह पर कतई ध्यान न दें, बल्कि जिम्मेदार नागरिक के तौर पर प्रशासन का सहयोग करें। जिला प्रशासन और पुलिस बल स्थिति पर लगातार पैनी नजर रखे हुए हैं और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठा रहे हैं। यह आदेश जिले में स्थिति पूरी तरह सामान्य होने तक प्रभावी रहेगा और इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

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