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20 हजार के ईनामी आरोपी रंजीत सिंह को नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से बेल, क्षेत्र में हो रही गलतफहमियां, आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम बेल – Madhya Pradesh Voice

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20 हजार के ईनामी आरोपी रंजीत सिंह को नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से बेल, क्षेत्र में हो रही गलतफहमियां, आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम बेल


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13/12/2024 6:15 PM Total Views: 491391

सारनी। स्वर्गीय रविंद्र देशमुख आत्महत्या कांड में आरोपी रंजीत सिंह, जो पिछले 65 दिनों से फरार था, ने अब सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया है। 9 दिसंबर को हाईकोर्ट के निर्णय को चुनौती देते हुए, उन्होंने 13 दिसंबर को सुनवाई के लिए आवेदन किया। लेकिन डायरी कॉल कर सुनवाई नहीं हो पाई, ऑनलाइन स्टेटस देखने पर खबर लिखे जाने तक स्टेटस पेंडिंग बता रहा है। और अगली तारीख 21 जनवरी 2025 को निर्धारित की गई है।

हालांकि, क्षेत्र में कुछ समर्थक बेशर्मी से खबर फैला रहे हैं कि रंजीत सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। इस स्थिति ने पीड़ित परिवार को और भी आहत किया है, क्योंकि समर्थकों ने इस झूठी खबर के तहत पटाखे फोड़कर मिठाई बांटी और सोशल मीडिया पर “सत्यमेव जयते” की पोस्ट की। यह साबित करता है कि कुछ लोग सच के प्रति कितने लापरवाह हैं और समाज में भ्रम फैलाने में लगे हैं।

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दूसरी ओर, बीते डेढ़ माह में, पाथाखेड़ा और बगडोना के दो परिवारों के मुखिया ने प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या जैसा गंभीर कदम उठाया है, जिससे उनके परिवार पूरी तरह से उजड़ गए हैं। जबकि यह समय न्याय की मांग करने का है, कुछ लोग भगोड़ों का समर्थन कर रहे हैं, जो स्थिति को और अधिक गंभीर बनाते हैं।

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इस स्थिति पर सवाल उठाते हुए, क्षेत्र के कुछ लोग गलतफहमी और अज्ञानता का प्रदर्शन कर रहे हैं। पत्रकारिता के जो मानक हैं, उन्हें दरकिनार करते हुए, कुछ रिपोर्टर्स ने आरोपी का समर्थन किया है, जो पीड़ित परिवार के लिए अन्याय है।

इस पूरे मामले से स्पष्ट है कि जब हमारी समाज में न्याय की आवश्यकता होती है, तब भी कुछ लोग अपनी स्वार्थी प्रवृत्तियों को प्राथमिकता देते हैं। उचित शिक्षा और जानकारी का अभाव ही ऐसे मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की बजाय, कुछ लोग अधर्मी समर्थन दे रहे हैं, जो उनके और समाज के लिए चिंताजनक है।

इनका कहना है

20 हजार के फरार भगोड़े आरोपी रंजीत सिंह को समर्थन करने वाले लोग जानबूझकर जमानत होने की झूठी अफवाह फैलाकर पटाखे फोड़कर मृतक के पीड़ित परिवार को आहत परेशान करने का कार्य कर रहे है। ऐसे लोगों को चिन्हित कर इनकी शिकायत की जाएगी।

विजय पड़लक, कुनबी समाज अध्यक्ष सारणी

खबरों में अपडेट

आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से मिली अतरिम बेल

यह नोटिस याचिकाकर्ताओं को दी गई जमानत की प्रक्रिया और महत्वपूर्ण निर्देशों से संबंधित है। इसके अनुसार:

1. नोटिस का प्रावधान: याचिकाकर्ताओं को प्रतिवादी या राज्य के स्थायी वकील के माध्यम से नोटिस देने की अनुमति होगी, जिससे उन्हें उचित जानकारी मिल सके।

2. गिरफ्तारी की स्थिति में जमानत: याचिकर्ताओं को गिरफ्तारी के मामले में एफआईआर संख्या 444, दिनांक 8.10.2024 के संदर्भ में जमानत दी गई है। इसके लिए उन्हें प्रत्येक एक लाख रुपये का व्यक्तिगत बांड देना होगा, जिसमें समान राशि के एक या अधिक जमानतदार भी शामिल होंगे।

3. जांच में सहयोग: याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया गया है कि वे जांच में सहयोग करें और यदि आवश्यकता हो, तो जांच अधिकारी को रिपोर्ट करें।

ये निर्देश सुनिश्चित करते हैं कि याचिकाकर्ताओं को जमानत मिलने के बाद भी न्यायिक प्रक्रिया का पालन जारी रहे और आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाए। इस प्रक्रिया में न्यायालय के अधिकारियों की जानकारी और दिशा-निर्देशों का पालन करना महत्वपूर्ण है।

खबर में दी गई जानकारी और सूचना से क्या आप संतुष्ट हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे।


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