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करदाताओं के लिए सुनहरा अवसर: नगर पालिका सारनी में 12 सितंबर को लगेगी नेशनल लोक अदालत, करों में मिलेगी विशेष छूट – Madhya Pradesh Voice

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करदाताओं के लिए सुनहरा अवसर: नगर पालिका सारनी में 12 सितंबर को लगेगी नेशनल लोक अदालत, करों में मिलेगी विशेष छूट


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10/09/2026 5:45 PM Total Views: 471002

सारनी। नगर पालिका परिषद सारनी क्षेत्र के नागरिकों और बकाया करदाताओं के लिए अपने लंबित करों का निपटारा करने का एक बेहतरीन अवसर सामने आया है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आगामी शनिवार, 12 सितंबर 2026 को नगर पालिका कार्यालय परिसर में ‘नेशनल लोक अदालत’ का भव्य आयोजन किया जा रहा है। यह लोक अदालत सुबह 11:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक निरंतर संचालित रहेगी।

इन करों के निपटारे पर मिलेगी शासन के नियमानुसार छूट

मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) नितिन बिजवे ने जानकारी देते हुए बताया कि इस नेशनल लोक अदालत में नगरीय क्षेत्र के नागरिक अपने विभिन्न प्रकार के चालू एवं पुराने बकाया करों को जमा करा सकते हैं। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से:

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सीएमओ श्री बिजवे ने स्पष्ट किया कि लोक अदालत में लंबित राशि जमा करने वाले करदाताओं को मध्यप्रदेश शासन के निर्धारित मापदंडों व नियमानुसार अधिभार (सरचार्ज/पेनलटी) में विशेष छूट का लाभ प्रदान किया जाएगा। इससे लंबे समय से बकाया करों के बोझ तले दबे उपभोक्ताओं को सीधी आर्थिक राहत मिल सकेगी।

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नागरिकों से समय पर लाभ उठाने की अपील

नगर पालिका प्रशासन ने करदाताओं की सुविधा के लिए विशेष काउंटर और सहायता केंद्र की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और प्रकरणों का त्वरित व पारदर्शी निराकरण हो सके।

नगर पालिका प्रशासन व सीएमओ नितिन बिजवे ने नगर के समस्त सम्मानित नागरिकों एवं उपभोक्ताओं से विनम्र अपील की है कि वे 12 सितंबर को आयोजित होने वाली इस नेशनल लोक अदालत में उपस्थित होकर शासन द्वारा दी जा रही छूट का भरपूर लाभ उठाएं और अपने बकाया करों का समय पर भुगतान कर नगर के विकास में सहभागी बनें।

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