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जनता का ‘हितैषी’ या रील वाला ‘ब्लैकमेलर’? खुद को पत्रकार और वकील बताने वाले शेख अय्यूब पर बीएनएस एवं एससी एसटी एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज – Madhya Pradesh Voice

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जनता का ‘हितैषी’ या रील वाला ‘ब्लैकमेलर’? खुद को पत्रकार और वकील बताने वाले शेख अय्यूब पर बीएनएस एवं एससी एसटी एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज


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25/12/2025 11:46 PM Total Views: 499335

सारनी पुलिस की जांच में बेनकाब हुआ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का असली चेहरा, SC/ST एक्ट और अड़ीबाजी की धाराओं में मामला दर्ज।


बैतूल/सारनी। सोशल मीडिया पर लाखों व्यूज का दंभ भरने वाले और खुद को पत्रकार व अधिवक्ता बताने वाले शेख अय्यूब मंसूरी का असली चेहरा बेनकाब हो गया है। ‘समाज सेवा’ की आड़ में ब्लैकमेलिंग और चरित्र हनन का यह मामला तब सामने आया, जब सारनी पुलिस ने एसडीओपी प्रियंका करचाम के निर्देशन में की गई जांच में अय्यूब मंसूरी को दोषी पाया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ ब्लैकमेलिंग, मानहानि और एट्रोसिटी एक्ट (SC/ST) एवं भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296(a) सार्वजनिक अश्लीलता, 351(2) धमकी देना, 3(1)(द) (SC/ST एक्ट) सार्वजनिक अपमान, 3(1)(ध) (SC/ST एक्ट) जातिसूचक गालियां, धारा 3(2)(va) जानबूझकर अपराध करना के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

 

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क्या है पूरा मामला?

बगडोना निवासी पीड़िता सारिका मिस्त्री (ब्यूटिशियन) ने पुलिस को बताया कि 5 अक्टूबर को उन्होंने अपना नया सैलून शुरू किया था। खुद को बड़ा इन्फ्लुएंसर बताने वाले अय्यूब मंसूरी वहां पहुंचे और स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देने के नाम पर वीडियो बनाया। इसे ‘समाज सेवा’ बताया गया, लेकिन वीडियो अपलोड होते ही अय्यूब की नीयत बदल गई।

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मुफ्त प्रचार के नाम पर 3000 की मांग

पीड़िता के अनुसार, वीडियो पोस्ट करने के बाद अय्यूब ने अपने व्हाट्सएप नंबर से QR कोड भेजकर पैसों की मांग शुरू कर दी। नजरअंदाज करने पर 25 अक्टूबर को दोबारा मैसेज कर 3000 रुपये मांगे गए। जब पीड़िता ने पैसे देने से मना किया, तो अय्यूब ने उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया।

साजिश: अपनी ही दुकान की युवती से कराई झूठी शिकायत

ब्लैकमेलिंग में नाकाम होने पर अय्यूब ने नीचता की हदें पार कर दीं। आरोप है कि उसने पुलिस और पीड़िता पर दबाव बनाने के लिए अपनी दुकान में काम करने वाली एक युवती का इस्तेमाल किया और पीड़िता के पार्लर में ‘देह व्यापार’ चलने की पूरी तरह मनगढ़ंत और झूठी शिकायत थाने में करवा दी, ताकि पीड़िता की सामाजिक छवि धूमिल हो सके।

सार्वजनिक रूप से उड़ाया मजाक, पुलिस ने कसा शिकंजा

16 दिसंबर को शॉपिंग सेंटर में पीड़िता को घूरकर डराने और 18 दिसंबर को थाने में बयान दर्ज कराते वक्त पीड़िता का मजाक उड़ाने और जब बात नहीं बनी तो अपनी दुकान में काम करने वाली एक युवती को पीड़िता के खिलाफ झूठी शिकायत करने के लिए उकसाने वाले अय्यूब पर अब कानून का शिकंजा कस गया है। सारनी पुलिस की जांच में यह स्पष्ट हुआ कि अय्यूब ने जानबूझकर पीड़िता को SC/ST वर्ग का जानते हुए अपमानित किया और झूठी साजिश रची।

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