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“आदिल खान” पर 107/116 की कार्रवाई, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप – Madhya Pradesh Voice

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“आदिल खान” पर 107/116 की कार्रवाई, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप


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27/09/2025 4:07 AM Total Views: 389005

हिंदुओं की भावनाओं को आहत कर, विसर्जन के समय छठ घाट की आपत्तिजनक फोटो डालने को लेकर सौपा था ज्ञापन

सारनी। शहर के शांत वातावरण में जानबूझकर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और भगवान गणेश की प्रतिमा विसर्जन के समय आपत्तिजनक फोटो वायरल कर हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने के आरोपी आदिल खान के खिलाफ सारनी थाने में धारा 107/116 के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस ने आदिल खान से 10 हजार रुपये का बॉन्ड भरवाया है।

यह कार्रवाई सकल हिंदू समाज द्वारा हिंदू एकता मंच के बैनर तले राम मंदिर प्रांगण में हुई बैठक के बाद की गई। बैठक में, सोशल मीडिया यूजर आदिल खान द्वारा छठ घाट पर ग्रीष्मकाल के दौरान खींची गई अंडे, कंडोम, हड्डी, शराब की बोतल सहित कुछ आपत्तिजनक तस्वीरों को छठ घाट से जोड़कर भगवान गणेश प्रतिमा विसर्जन के समय सोशल मीडिया पर अपलोड और वायरल करने का आरोप लगाया गया था। इस कृत्य से हिंदू समाज की भावनाएं आहत हुई थीं।

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हिंदू एकता मंच की शिकायत और पुलिसिया कार्रवाई:

हिंदू एकता मंच के सदस्यों, जिनमें तिरुपति एरोलु, कमलेश सिंह, सुधा चंद्रा, गोलू राजपूत, रूपेंद्र सिंह चौहान, रेवाशंकर मागरदे आदि शामिल थे, ने इस मामले को लेकर तहसीलदार और थाना प्रभारी को एक ज्ञापन सौंपा था। उन्होंने ज्ञापन में आदिल खान पर हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने और भगवान की प्रतिमाओं का अपमान करने का आरोप लगाते हुए, मामले की गंभीरता से जांच कर कार्रवाई की मांग की थी।

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धारा 107/116 के तहत कार्रवाई:

पुलिस प्रशासन ने ज्ञापन के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 107/116 के तहत शांति भंग करने और लोक शांति को बाधित करने से रोकने के उद्देश्य से आदिल खान के खिलाफ कार्रवाई की। इस कार्रवाई के तहत, उससे 10 हजार रुपये का बॉन्ड भरवाया गया है।

आदतन सुधार का अभाव:

जानकारी के अनुसार, सारनी थाने में आदिल खान के खिलाफ पूर्व में भी इसी प्रकार की कार्रवाई हो चुकी है। इसके बावजूद, उस पर आदतन सुधार नहीं आया है। इस बार की कार्रवाई से यह स्पष्ट होता है कि आदिल खान लगातार ऐसे कृत्यों में संलिप्त पाया जा रहा है, जो शहर के सांप्रदायिक सौहार्द के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं।

क्या है धारा 107/116?

यह धारा किसी व्यक्ति को लोक शांति भंग करने या ऐसे कार्य करने से रोकने के लिए की जाती है, जिससे लोक शांति बाधित होने की आशंका हो। इसके तहत, संबंधित व्यक्ति से एक निश्चित राशि का बॉन्ड भरवाया जाता है, जो इस बात की गारंटी होती है कि वह भविष्य में ऐसे कार्य नहीं करेगा। यदि वह फिर भी ऐसा करता है, तो बॉन्ड की राशि जब्त की जा सकती है और आगे की कार्रवाई भी की जा सकती है।

इनका कहना है:—

  • सकल हिंदू समाज के ज्ञापन पर प्रारंभिक जांच में आदिल खान पर 107/116 की कार्रवाई कर 10 हजार का बॉन्ड भरवाया गया है।

जयपाल इनवाती, थाना प्रभारी सारनी

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