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तवा-3 कोयला खदान निर्माण में अवैध भंडारण का खुलासा, सिंग एंड संस कंपनी पर गिरी गाज, कलेक्टर के निर्देश पर कार्रवाई – Madhya Pradesh Voice

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तवा-3 कोयला खदान निर्माण में अवैध भंडारण का खुलासा, सिंग एंड संस कंपनी पर गिरी गाज, कलेक्टर के निर्देश पर कार्रवाई


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16/09/2025 12:02 AM Total Views: 389082

सारणी। बैतूल जिले के सारणी क्षेत्र में डब्ल्यूसीएल के तहत तवा-3 कोयला खदान के निर्माण कार्य में बड़े पैमाने पर खनिज गिट्टी और रेत के अवैध भंडारण का खुलासा हुआ है। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी के निर्देश पर खनिज विभाग और राजस्व अमले की संयुक्त टीम ने छापा मारकर इस अवैध कारोबार का पर्दाफाश किया है।

15 सितंबर को की गई इस कार्रवाई में घोड़ाडोंगरी तहसील और सारणी क्षेत्र के ग्राम गांधीग्राम स्थित शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 159, रकबा 0.503 हेक्टेयर क्षेत्र का आकस्मिक निरीक्षण किया गया।

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मौके पर मिला अवैध भंडारण

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त शासकीय भूमि पर तवा-3 कोयला खदान के लिए निर्माणाधीन मुहाने के समीप एक आरएमसी प्लांट लगाया गया है, जिसके समीप खनिज रेत के 02 बड़े ढेर एवं खनिज गिट्टी के 01 ढेर भंडारित किया जाना पाया गया। इन ढेरों की नाप करने पर अवैध रूप से भंडारित रेत की कुल मात्रा 169 घन मीटर और खनिज गिट्टी की कुल मात्रा 57 घन मीटर पाई गई।

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सिंग एंड संस कंपनी पर आरोप

मौके पर उपस्थित कंपनी के सुपरवाईजर चिंता वर्मा (निवासी-जिला राजनांदगांव) ने बताया कि यह कार्य सिंग एंड संस कंपनी प्रा. लि. नागपुर महाराष्ट्र द्वारा किया जा रहा है। हालांकि, कंपनी प्रतिनिधि आरएमसी प्लांट के लिए मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति संबंधी कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके अलावा, भंडारित खनिज रेत और गिट्टी के संबंध में भी कोई रायल्टी रसीद या ई.टी.पी प्रस्तुत नहीं की गई।

बिना अनुमति और बिना ई.टी.पी. का भंडारण

जांच के दौरान यह स्पष्ट हो गया कि सिंग एंड संस कंपनी प्रा.लि. नागपुर महाराष्ट्र द्वारा उक्त स्थल से बिना अनुमति और बिना ई.टी.पी. के खनिज गिट्टी और रेत को अवैध रूप से भंडारित किया जा रहा था।

कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज

इस अवैध भंडारण के खिलाफ मध्यप्रदेश खनिज अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण नियम 2022 के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह प्रकरण न्यायालय अपर कलेक्टर बैतूल में प्रस्तुत किया जा रहा है।

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