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कोटपा एक्ट के उल्लंघनकर्ताओं पर बैतूल में हुई कड़ी कार्रवाई – Madhya Pradesh Voice

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कोटपा एक्ट के उल्लंघनकर्ताओं पर बैतूल में हुई कड़ी कार्रवाई


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17/01/2025 11:28 PM Total Views: 464543

बैतूल। तंबाकू उत्पादों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए बैतूल में जिला प्रशासन ने कोटपा एक्ट 2003 के तहत धूम्रपान एवं तंबाकू सेवन करने वालों और बेचने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ रविकांत उइके की उपस्थिति में, जिला स्तरीय निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण दल ने विकासखंड घोड़ाडोंगरी में अभियान चलाया।

इस निरीक्षण में तंबाकू पर निर्बन्धन के उल्लंघन के तहत कई व्यक्तियों और दुकानदारों पर ₹500 का जुर्माना लगा। इस कार्रवाई का उद्देश्य लोगों को तंबाकू उत्पादों के सेवन से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं और दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करना था।

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रसद निरीक्षण दल में शामिल जिला नोडल अधिकारी डॉ ज्योति सूर्यवंशी और फूड इंस्पेक्टर संदीप पाटिल ने बताया कि यह सिर्फ शुरुआत है। भविष्य में भी ऐसे उल्लंघनों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी, और विशेष रूप से स्कूलों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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इस अभियान ने न केवल तंबाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता फैलाने का कार्य किया, बल्कि यह संदेश भी दिया कि स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाले कार्यों के प्रति जिले में कोई शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तंबाकू का सेवन करने वालों से यह अपील की गई है कि वे अपनी स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए तंबाकू उत्पादों से दूर रहें और अपनी और अपने परिवार की भलाई के लिए स्वास्थ्यप्रद विकल्पों की ओर बढ़ें।

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