नमस्कार मध्यप्रदेश वॉइस न्यूज पोर्टल मे आपका स्वागत हैं, खबर ओर विज्ञापन के लिए संपर्क करे  7489579303, 👉बैतूल जिले के हर तहसील में संवाददाता चाहिए। 📞 संपर्क करें।
सारनी नगर पालिका में अनुग्रह राशि में बड़ा घोटाला: एक ही आदेश, फिर भी मृतकों के परिजनों के साथ नगर पालिका कर रही भेदभाव – Madhya Pradesh Voice

Madhya Pradesh Voice

Latest Online Breaking News

सारनी नगर पालिका में अनुग्रह राशि में बड़ा घोटाला: एक ही आदेश, फिर भी मृतकों के परिजनों के साथ नगर पालिका कर रही भेदभाव


WhatsApp Icon

26/07/2026 5:55 PM Total Views: 442356

प्रवीर कुमार, 7489579303

सारनी। नगर पालिका परिषद सारनी में भ्रष्टाचार और मनमानी का एक नया और गंभीर मामला सामने आया है। इस बार नगर पालिका के अधिकारियों ने जीवित तो दूर, मृत शासकीय कर्मचारियों के परिजनों के हक पर भी डाका डालना शुरू कर दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शासन के स्पष्ट आदेशों के बावजूद मृतकों के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि में भारी भेदभाव और गबन किया जा रहा है।

क्या है शासन का नियम?

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग (वल्लभ भवन, भोपाल) द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ.4-1/2025/नियम/चार दिनांक 03 अप्रैल 2025 के अनुसार, सेवाकाल में मृत शासकीय सेवक के परिवार को दी जाने वाली अनुग्रह अनुदान राशि की अधिकतम सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार रुपये) कर दी गई है। यह आदेश 01 अप्रैल 2025 से प्रभावशील है।

ताजा खबरों को देखने के लिए , यहाँ क्लिक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करें

 गबन और भेदभाव का पर्दाफाश

नगर पालिका परिषद सारनी ने यह स्वीकार किया है कि वित्त विभाग का उक्त आदेश सारनी नपा में पूरी तरह लागू है। लेकिन जब भुगतान की सूची सामने आई, तो अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार, एक ही समयावधि में मृत कर्मचारियों के परिजनों को अलग-अलग राशि बांटी गई है।

Read Our Photo Story
यहाँ क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें

चम्पे डोंगरे / सुन्दरम डोंगरे इन्हें 08 अक्टूबर 2025 को नए नियमानुसार 1,25,000/- रुपये का भुगतान किया गया। संतोष दुबे / द्वारका प्रसाद दुबे इन्हें चम्पे डोंगरे के भुगतान के ठीक सात दिन बाद 15 अक्टूबर 2025 को मात्र 50,000/- रुपये दिए गए। रामकिशोर उईके / गोरू उईके इन्हें 13 नवंबर 2025 को मात्र 50,000/- रुपये का भुगतान हुआ। जीवनलाल बोहित / दुर्गाप्रसाद इन्हें तो हाल ही में 01 जुलाई 2026 को भी मात्र 50,000/- रुपये का ही भुगतान किया गया।

उठ रहे हैं भ्रष्टाचार के गंभीर सवाल

जब 03 अप्रैल 2025 का 1,25,000 रुपये देने का नियम नपा सारनी में लागू हो चुका था और अक्टूबर में एक परिवार को इस नियम के तहत पूरा पैसा दिया भी गया, तो बाकी तीन मृत शासकीय कर्मचारियों के परिजनों को पुरानी दर (50,000 रुपये) से भुगतान क्यों किया गया?

क्या प्रति कर्मचारी 75,000 रुपये की शेष राशि का नगर पालिका में बैठे जिम्मेदारों द्वारा गबन कर लिया गया है? क्या नियम और कायदे अधिकारी अपनी सुविधा और कमीशन के हिसाब से तय कर रहे हैं?

मृत कर्मचारियों के दुखी परिवारों के साथ ऐसा आर्थिक भेदभाव नगर पालिका के अंदर चल रहे भारी भ्रष्टाचार की ओर स्पष्ट इशारा करता है। इस मामले में जिला प्रशासन और नगरीय प्रशासन विभाग (नर्मदापुरम संभाग) को तत्काल संज्ञान लेकर दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी चाहिए और पीड़ित परिवारों को उनकी बकाया राशि का भुगतान ब्याज सहित करवाना चाहिए।

नगर पालिका के शासकीय कर्मचारियों को अनुग्रह राशि में भेदभाव करने के संबंध में नगर पालिका लेखापाल बृजेश नागर से उनके दूरभाष पर बार-बार संपर्क करने का प्रयास किया गया किंतु उन्होंने हमारा फोन रिसीव नहीं किया।

इनका कहना है:—

मेरा काम था जानकारी देना मैंने जानकारी दे दी बाकी की जानकारी अकाउंट शाखा से लीजिए जिन्होंने इसका भुगतान किया है। 

रामस्वरूप सतवंशी, स्थापना शाखा प्रभारी, नगर पालिका परिषद सारणी

यह मामला पूर्व सीएमओ मेश्राम के समय का है, आपके माध्यम से मामला मेरे संज्ञान ने आया है अब इसमें बकाया राशि किन  कारणो से रोका गया है उसकी जांच करवा कर बकाया भुगतान किया जाएगा।

हितेश शाक्य, प्रभारी सीएमओ नगर पालिका परिषद सारणी

खबर में दी गई जानकारी और सूचना से क्या आप संतुष्ट हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे।


लाइव कैलेंडर

July 2026
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031