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“राष्ट्र के लिए मध्यस्थता”: बैतूल में जमीनी स्तर पर विवाद सुलझाने की पहल, पंचायत प्रतिनिधियों को सौंपी गई जिम्मेदारी – Madhya Pradesh Voice

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“राष्ट्र के लिए मध्यस्थता”: बैतूल में जमीनी स्तर पर विवाद सुलझाने की पहल, पंचायत प्रतिनिधियों को सौंपी गई जिम्मेदारी


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09/07/2025 11:19 PM Total Views: 257626

बैतूल: माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा शुरू किए गए “राष्ट्र के लिए मध्यस्थता” अभियान के तहत, बैतूल जिले में भी विवादों को सुलझाने के लिए एक नई पहल की गई है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश चंद्र थपलियाल के निर्देशन में जनपद पंचायत सभागार में एक मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य पंचायत प्रतिनिधियों को मध्यस्थता की प्रक्रिया से अवगत कराना और उन्हें जमीनी स्तर पर विवादों को सुलझाने के लिए प्रेरित करना था।

कार्यक्रम में प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय शिव बालक साहू, सचिव जिला प्राधिकरण शर्मिला बिलवार, प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं डिप्टी कलेक्टर अजीत मेरावी और जिला विधिक सहायता अधिकारी सोमनाथ राय के साथ-साथ पंचायत के सरपंच, सचिव, जी.आर.एस. और सहायक सचिव भी उपस्थित रहे।

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मध्यस्थता: वर्तमान समय की आवश्यकता

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प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय शिव बालक साहू ने वर्तमान न्यायिक प्रक्रिया और मध्यस्थता का तुलनात्मक विश्लेषण करते हुए मध्यस्थता को वर्तमान समय की आवश्यकता बताया। उन्होंने कहा कि आज पारिवारिक सदस्यों और पड़ोसियों के साथ छोटे-छोटे विवादों में लोग उलझ कर रह गए हैं, जिससे मुकदमे बढ़ रहे हैं। जबकि ऐसे विवादों को मध्यस्थता के जरिए जमीनी स्तर पर ही सुलझाया जा सकता है, बशर्ते कोई व्यक्ति ईमानदारी से और निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर ऐसे विवाद करने वाले व्यक्तियों की मध्यस्थता कराए।

उन्होंने यह भी कहा कि न्यायिक प्रक्रिया में न्यायाधीश उसी आधार पर निर्णय देते हैं जो पक्षकार अपने गवाहों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, जबकि जमीनी हकीकत और सच्चाई पड़ोसियों और ग्राम वासियों को पता होती है। इसलिए पंचायत सरपंच, पंच एवं सचिव और अन्य प्रतिनिधि यदि प्रयास करें तो मध्यस्थता के जरिए छोटे-मोटे पारिवारिक और सिविल विवाद ग्रामीण स्तर पर ही समाप्त किए जा सकते हैं।

जिला विधिक सहायता अधिकारी ने दी मध्यस्थता योजना की जानकारी

जिला विधिक सहायता अधिकारी सोमनाथ राय ने मध्यस्थता योजना और इसके लाभों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यदि कोई पारिवारिक विवाद या सिविल विवाद न्यायालय में चल रहे हैं और पंचायत सरपंच सचिव के द्वारा मध्यस्थता किए जाने के पश्चात पक्षकारों में सहमति बनती है, तो ऐसे पक्षकारों की सहमति के बाद न्यायालय से भी विवाद समाप्त करवाया जा सकता है।

पंचायत प्रतिनिधि करेंगे आवश्यक सहयोग: डिप्टी कलेक्टर

प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं डिप्टी कलेक्टर अजीत मेरावी ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधि सरपंच व सचिव इस संबंध में आवश्यक सहयोग व प्रयास करेंगे। उन्होंने सभी का आभार व्यक्त किया।

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