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बैतूल जिले में वर्षा ऋतु के कारण 30 जून से 1 अक्टूबर तक रेत खनन पर सख्त प्रतिबंध, कलेक्टर सूर्यवंशी ने जारी किए निर्देश – Madhya Pradesh Voice

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बैतूल जिले में वर्षा ऋतु के कारण 30 जून से 1 अक्टूबर तक रेत खनन पर सख्त प्रतिबंध, कलेक्टर सूर्यवंशी ने जारी किए निर्देश


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30/06/2025 5:54 PM Total Views: 257404

आदेश के उल्लंघन पर होगी सख्त कार्यवाही


बैतूल। कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने जिले में आगामी वर्षा ऋतु को ध्यान में रखते हुए 30 जून की मध्यरात्रि से 1 अक्टूबर 2025 तक समस्त रेत खदानों, नदियों एवं नालों से रेत उत्खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। यह कदम पर्यावरण संरक्षण और वर्षा ऋतु के दौरान नदी-नालों की सुरक्षा के लिए उठाया गया है।

जारी आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मानसून की सक्रियता को नजरअंदाज करते हुए किसी भी प्रकार का रेत खुदाई कार्य निषेध होगा। कलेक्टर सूर्यवंशी ने सभी एसडीएम एवं तहसीलदारों को इस प्रतिबंध का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। उनकी जिम्मेदारी होगी कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में इस प्रतिबंध की निगरानी करें और उल्लंघन के मामलों में तुरंत कानूनी कार्रवाई कर सके।

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कलेक्टर ने कहा है कि रेत खनन पर इस रोक का उद्देश्य नदियों के प्राकृतिक प्रवाह को बनाए रखना, जलस्रोतों की रक्षा करना और वर्षा ऋतु के दौरान संभावित बाढ़ एवं पर्यावरणीय नुकसान को रोकना है। किसी भी अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जुर्माना, जब्ती एवं अन्य दंडात्मक प्रावधान शामिल हैं।

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