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अवैध शिकार का खौफनाक अंत, करंट से मछली पकड़ने के दौरान 20 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत, सच छुपाने की कोशिश नाकाम – Madhya Pradesh Voice

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अवैध शिकार का खौफनाक अंत, करंट से मछली पकड़ने के दौरान 20 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत, सच छुपाने की कोशिश नाकाम


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29/05/2026 7:27 PM Total Views: 414146

RES तालाब में करंट से मछली पकड़ रहे युवकों की करतूत ने ली 20 वर्षीय युवक की जान

पानी में गिरने की झूठी कहानी निकली फर्जी, पीएम रिपोर्ट से हुआ बड़ा खुलासा, तीन आरोपी गिरफ्तार

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बैतूल/चोपना। शॉर्टकट से पैसे कमाने और अवैध तरीके से मछली पकड़ने का लालच एक युवा की जान का दुश्मन बन गया। चोपना थाना क्षेत्र के ग्राम झोली-01 और झोली-02 के बीच स्थित R.E.S. तालाब में बिजली का करंट लगाकर मछली पकड़ने के दौरान एक 20 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई। आरोपियों ने इस संगीन जुर्म को एक हादसे का रूप देने की भरपूर कोशिश की, लेकिन चोपना पुलिस की पैनी नजर और तत्परता ने इस साजिश को नाकाम करते हुए तीन आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है।

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कैसे गई युवक की जान?

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह दर्दनाक घटना 7 मई 2026 की है। आरोपी शिवा शाह, विशाल मण्डल और बंटी उर्फ सूरज R.E.S. तालाब में अवैध रूप से मछली पकड़ने गए थे। इसके लिए उन्होंने एक खतरनाक और जानलेवा तरीका अपनाया। उन्होंने बांस की लकड़ी पर बिजली के तार लपेटे और पानी में हाई-वोल्टेज करंट प्रवाहित कर दिया।

इसी दौरान, 20 वर्षीय रूपेश मालाकार (पिता परितोष मालाकार) अनजाने में इस खतरनाक करंट की चपेट में आ गया। पानी में बिजली का प्रवाह इतना जोरदार था कि रूपेश बुरी तरह झुलस गया। आनन-फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया।

मौत छुपाने रची गई झूठी और मनगढ़ंत कहानी

युवक की मौत के बाद खौफजदा आरोपियों ने अपने अपराध को छुपाने के लिए एक घिनौनी साजिश रची। उन्होंने मृतक के बेबस परिजनों और शाहपुर अस्पताल के डॉक्टरों को गुमराह करते हुए दावा किया कि रूपेश पानी में ऊंचाई से गिर गया था, जिसके कारण उसे अंदरूनी चोटें आईं और उसकी मौत हो गई।

पुलिस की सतर्कता और सच का पर्दाफाश

कहानी में झोल देखकर चोपना पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और मर्ग कायम कर सघन जांच शुरू की। पुलिस की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ी, आरोपियों के झूठ की परतें खुलने लगीं। सच सामने लाने में दो प्रमुख साक्ष्यों ने अहम भूमिका निभाई

घटनास्थल पर मौजूद लोगों से पूछताछ और मौके से मिले साक्ष्यों ने दुर्घटना की थ्योरी को नकार दिया। मेडिकल रिपोर्ट ने ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया, जिसमें स्पष्ट रूप से मौत का कारण “इलेक्ट्रोक्यूशन” (करंट लगना) बताया गया।

विशेष टीम का गठन और आरोपियों की गिरफ्तारी

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए थाना प्रभारी रवि शाक्य के नेतृत्व में एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया। इस टीम में उपनिरीक्षक ओमप्रकाश यादव, प्रधान आरक्षक बसंत मर्सकोले, आरक्षक कमलेश, प्रवेश और राहुल शामिल थे। पुलिस टीम ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए 29 मई 2026 को तीनों शिवा शाह (उम्र 33 वर्ष, पिता संजीत शाह), विशाल मण्डल (उम्र 22 वर्ष, पिता महादेव मण्डल), बंटी उर्फ सूरज (उम्र 21 वर्ष, पिता संजीत शाह) सभी निवासी ग्राम झोली नं.-2 को धर दबोचा।

थाना चोपना पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 66/2026 दर्ज कर लिया है। यह मामला धारा 105, 238 एवं 3(5) बी.एन.एस. (भारतीय न्याय संहिता) के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

 

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