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श्रमिकों के लिए खुशखबरी: बोनस भुगतान अधिनियम 1965 के तहत कार्रवाई के निर्देश, संस्थानों को 30 नवंबर तक करना होगा भुगतान – Madhya Pradesh Voice

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श्रमिकों के लिए खुशखबरी: बोनस भुगतान अधिनियम 1965 के तहत कार्रवाई के निर्देश, संस्थानों को 30 नवंबर तक करना होगा भुगतान


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25/10/2025 5:33 PM Total Views: 388223

भोपाल। राज्य सरकार द्वारा श्रम हितों की सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। श्रम विभाग ने राज्य में संचालित समस्त कारखानों और वाणिज्यिक संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों के लिए बोनस भुगतान अधिनियम 1965 के तहत कार्रवाई के कड़े निर्देश जारी किए हैं। इस निर्देश का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पात्र श्रमिक अपने हक का बोनस समय पर प्राप्त कर सकें।

किन संस्थानों को करना होगा भुगतान?

यह निर्देश उन सभी संस्थानों पर लागू होता है जहाँ बीस या इससे अधिक श्रमिक कार्यरत हैं और जिनका मासिक वेतन 21 हजार रुपये से कम है। ऐसे संस्थानों के नियोक्ताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अधिनियम के प्रावधानों का पालन करें और अपने कर्मचारियों को नियमानुसार बोनस का भुगतान करें।

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भुगतान की समय-सीमा और राशि:

बोनस भुगतान अधिनियम 1965 के अनुसार, हर लेखा वर्ष में किए गए कार्य के बोनस का भुगतान आगामी लेखा वर्ष में 30 नवंबर तक किया जाना अनिवार्य है। जहाँ तक बोनस की राशि का सवाल है, अधिनियम के तहत 7000 रुपये अथवा 8.33% (जो भी अधिक हो) बोनस के रूप में देय होगा। यह राशि श्रमिकों के लिए एक अतिरिक्त आर्थिक संबल प्रदान करेगी।

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शिकायत निवारण के लिए व्यवस्था:

उप श्रम आयुक्त श्री आशीष पालीवाल ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि यदि किसी संस्थान द्वारा उक्त बोनस का भुगतान नहीं किया जाता है, तो श्रमिक अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत के लिए निम्नलिखित माध्यम उपलब्ध हैं:

• संबंधित जिला श्रम कार्यालय: श्रमिक सीधे अपने जिले के श्रम कार्यालय में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

• एल.सी.एम. एस.पोर्टल: ऑनलाइन माध्यमों से शिकायत दर्ज कराने के लिए एल.सी.एम. एस.पोर्टल की सुविधा भी उपलब्ध है।

• मुख्यमंत्री हेल्पलाइन (cmhelpline) पोर्टल 181: शासन द्वारा संचालित cmhelpline पोर्टल 181 पर भी अपनी शिकायत दर्ज की जा सकती है।

• श्रम विभागीय टोल फ्री नंबर 18002338888: श्रमिक इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करके भी अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं।

खबर में दी गई जानकारी और सूचना से क्या आप संतुष्ट हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे।


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