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बैतूल पुलिस ने नागरिकों को किया सशक्त: नए अपराधिक कानून के प्रावधानों से जुड़ी जागरूकता से बढ़ाया न्याय तक पहुँच!


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20/06/2025 9:51 PM Total Views: 489378

जिले भर में जन-जागरूकता कार्यक्रमों के ज़रिए पीड़ितों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया, नए कानून के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी दी गई।

बैतूल। नए अपराधिक कानून में पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं, लेकिन इनकी जानकारी के अभाव में कई पीड़ित अपने वैधानिक अधिकारों का उपयोग नहीं कर पाते। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए, पुलिस अधीक्षक बैतूल, श्री निश्चल एन. झारिया ने एक व्यापक जन-जागरूकता अभियान शुरू किया है।

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20 जून 2025 को, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बैतूल श्रीमती कमला जोशी और संबंधित एसडीओपी के मार्गदर्शन में, जिले के सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने थाना क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए।

इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य नागरिकों, विशेष रूप से पीड़ितों को नए कानूनी प्रावधानों से अवगत कराना और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना है। इससे पीड़ितों को न्यायिक प्रक्रिया में आत्मविश्वास से भाग लेने और अपने अधिकारों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में मदद मिलेगी।

 

व्यापक जन-जागरूकता अभियान:

बैतूल जिले के विभिन्न थानों ने अपने-अपने क्षेत्रों में इन कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक आयोजन किया। जयवंती हक्सर महाविद्यालय में छात्र-छात्राओं को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इसके अलावा, पीपल चौक हमलापुर, भैंसदेही, मुलताई, बोरदेही, शाहपुर, चिचोली, बीजादेही, आठनेर, झल्लार, सारणी और चोपना सहित कई अन्य स्थानों पर जन-संवाद कार्यक्रम आयोजित किए गए।

पीड़ितों के प्रमुख अधिकार:

इन कार्यक्रमों में पीड़ितों से संबंधित प्रमुख कानूनी प्रावधानों पर प्रकाश डाला गया, जिनमें ई-एफआईआर (धारा 173(1)), जीरो एफआईआर (धारा 173), नि:शुल्क एफआईआर की प्रति (धारा 173(2)), यौन अपराधों में महिला अधिकारियों द्वारा सूचना दर्ज करना (धारा 173(11)(क)), संवेदनशील वर्गों को सुविधाएँ (धारा 179(1)), यौन अपराध पीड़िता का कथन (धारा 183(6)), बलात्कार पीड़िता का चिकित्सा परीक्षण (धारा 184), जांच की समय-सीमा (धारा 193(2)), जांच की प्रगति की जानकारी (धारा 193(3)), निजी अधिवक्ता नियुक्त करने का अधिकार (धारा 338(2)), मामला वापस लेने से पहले सुनवाई (धारा 360), मुआवजा योजना (धारा 396) और अपील का अधिकार (धारा 413) शामिल हैं।

एक सराहनीय पहल:

यह जन-जागरूकता अभियान बैतूल पुलिस की एक सराहनीय पहल है। इससे न केवल नागरिकों को अपने अधिकारों की जानकारी मिलेगी बल्कि न्याय तक पहुँच को भी आसान बनाया जाएगा। इस अभियान से न्यायिक प्रक्रिया में पीड़ितों की भागीदारी बढ़ेगी और उन्हें मानसिक तनाव से निपटने में मदद मिलेगी। यह प्रयास न केवल कानून व्यवस्था को मज़बूत करेगा बल्कि नागरिकों में पुलिस के प्रति विश्वास भी बढ़ाएगा।

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