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शराब की कीमत पर विवाद बना जानलेवा: पीड़ित को जबरन दूसरी दुकान ले जाकर पाइप और बेल्ट से पीटा; पुलिस ने जब्त किए ‘हिंसक’ हथियार! – Madhya Pradesh Voice

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शराब की कीमत पर विवाद बना जानलेवा: पीड़ित को जबरन दूसरी दुकान ले जाकर पाइप और बेल्ट से पीटा; पुलिस ने जब्त किए ‘हिंसक’ हथियार!


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03/06/2025 10:38 PM Total Views: 416440

SC/ST एक्ट की गंभीर धाराएं लगीं, 6 नामजद आरोपी सलाखों के पीछे; सारनी पुलिस ने पेश की मिसाल, निष्पक्ष विवेचना जारी !


बैतूल/सारणी। कानून के राज को चुनौती देने वालों पर सारणी पुलिस का डंडा चला है। थाना सारणी अंतर्गत एक गंभीर आपराधिक प्रकरण में त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई करते हुए, सारणी पुलिस ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के साथ-साथ हाल ही में लागू हुई भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत नामजद 06 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया है। पुलिस की इस मुस्तैदी ने क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया है और यह संदेश दिया है कि कानून तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

शराब विवाद से शुरू हुई बर्बरता

घटना 31 मई 2025 (संभवतः 2024) की है, जब फरियादी श्री निकेश उइके पिता रामकिशोर उइके, निवासी घोड़ाडोंगरी, ने थाना सारणी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अपनी शिकायत में निकेश ने बताया कि वह घोड़ाडोंगरी स्थित शराब दुकान पर शराब लेने गया था, जहाँ शराब की कीमतों को लेकर उसका शराब ठेकेदार से विवाद हो गया। यह मामूली विवाद जल्द ही हिंसक रूप ले गया।

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आरोप है कि विवाद के दौरान नामजद आरोपियों ने फरियादी निकेश उइके के साथ न सिर्फ बुरी तरह मारपीट की, बल्कि उन्हें जबरन बगडोना स्थित दूसरी शराब दुकान ले गए। वहाँ भी आरोपियों ने क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए निकेश को पुनः शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। यह घटना एक सामान्य विवाद से बढ़कर अत्याचार और उत्पीड़न में बदल गई, जिसने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए।

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इस गंभीर और संवेदनशील घटना को सारणी पुलिस ने पूरी गंभीरता से लिया। थाना सारणी में तत्काल अपराध क्रमांक 329/2025 पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। और आरोपी मनीष पिता बलराम शिवहरे – निवासी डबरा, ग्वालियर (हाल निवासी: बालाजी बिहार कॉलोनी, बगडोना),. नोबीनो उर्फ आकाश पिता घनश्याम चंपेवार – निवासी ग्राम जाबरा, थाना साईखेड़ा, मयंक पिता ओमप्रकाश शिवहरे – निवासी खटकयाना, थाना कोटरा, जिला झाँसी (हाल निवासी: बालाजी बिहार कॉलोनी, बगडोना), दुर्गेश पिता दीनदयाल पंवार – निवासी ग्राम सलैया, अमर उर्फ गोलू पिता किशनलाल अतुलकर, उम्र 31 वर्ष – निवासी वार्ड क्रमांक 03, सारणी, जयप्रकाश पिता ओमप्रकाश खातरकर, उम्र 33 वर्ष – निवासी बाजार चौक, वार्ड क्रमांक 06, सारणी को गिरफ्तार किया गया।

प्रारंभ में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296 (दंगा करना), 115(2) (साजिश), 351(2) (हमला), 3(5) (आपराधिक धमकी), 140(2) (गैरकानूनी सभा का सदस्य होना) एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(2)(v) (ऐसा अपराध जो मृत्युदंड से दंडनीय हो), 3(2)(va) (एसटी/एससी व्यक्ति को अपमानित करना) के तहत मामला दर्ज किया गया था। पश्चात विवेचना में BNS की धारा 140(3) (गैरकानूनी सभा में हथियार ले जाना) तथा SC/ST एक्ट की धारा 3(1)(द) (अपमानित करने की नीयत से सार्वजनिक स्थल पर अपमानित करना), 3(1)(ध) (जबरन निष्कासित करना या परेशान करना) का भी इजाफा किया गया, जो इस प्रकरण की गंभीरता को दर्शाता है।

सभी 06 आरोपियों को दिनांक 03 जून 2025 को गिरफ्तार कर न्यायालय बैतूल में पेश किया गया। पुलिस ने इस घटना में प्रयुक्त एक बोलेरो वाहन, होज पाइप एवं बेल्ट आदि सामान भी आरोपियों से जब्त कर लिया है, जो घटना के दौरान की गई क्रूरता के स्पष्ट सबूत हैं।

थाना सारणी पुलिस द्वारा की गई यह त्वरित कार्रवाई न केवल प्रकरण में प्रभावी प्रगति दर्शाती है, बल्कि पीड़ित को शीघ्र न्याय दिलाने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को भी उजागर करती है। मामले में विवेचना अभी भी जारी है और पुलिस का कहना है कि वे निष्पक्ष और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं।

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