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नगर पालिका उप निर्वाचन-2024: वार्ड क्रमांक 33 में शस्त्र लाइसेंस निलंबित – Madhya Pradesh Voice

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नगर पालिका उप निर्वाचन-2024: वार्ड क्रमांक 33 में शस्त्र लाइसेंस निलंबित


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24/11/2024 7:25 PM Total Views: 460445

बैतूल। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आधिकारिक निर्देशानुसार, नगर पालिका उप निर्वाचन-2024 के तहत नगर पालिका परिषद सारनी के वार्ड क्रमांक 33 में आगामी 9 दिसंबर 2024 को मतदान आयोजित किया जाएगा। इस चुनावी प्रक्रिया के दौरान आचार संहिता प्रभावी हो गई है।

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने निर्वाचन के दौरान स्थानीय शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी शस्त्र अनुज्ञप्ति धारियों के आग्नेयास्त्रों को 12 दिसंबर 2024 तक के लिए निलंबित करने हेतु आदेश जारी किए हैं। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो चुके हैं। सभी शस्त्र लायसेंस धारकों को अपने शस्त्र संबंधित पुलिस थाने में जमा करने का निर्देश दिया गया है।

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कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश सुरक्षा एवं निजी प्रतिष्ठानों से संबंधित शस्त्र अनुज्ञा पत्रों पर लागू नहीं होगा। यदि कोई लायसेंस धारक निलंबन अवधि के दौरान अपने पास शस्त्र रखता है, तो उनके खिलाफ आयुध अधिनियम 1959 की धारा 25 एवं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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शस्त्र जमा करने की प्रक्रिया

सभी शस्त्र लायसेंस धारकों को अपने शस्त्र जल्द से जल्द स्थानीय थाने में जमा करने का निर्देश दिया गया है, जहां थाने के प्रभारी सभी शस्त्रों को सुरक्षित रूप से जमा करेंगे। जमा की गई शस्त्रों की उचित रसीद भी दी जाएगी। नगर पालिका उप निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, यानी 12 दिसंबर 2024 के बाद सभी शस्त्र बिना किसी अतिरिक्त आदेश की प्रतीक्षा किए वापस कर दिए जाएंगे।

इस आदेश में जिले के सभी बैंकों, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, पाथाखेड़ा, मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी, और अन्य सरकारी विभागों के लक्षित शस्त्र लायसेंस को छूट दी गई है। सभी संबंधित लायसेंस धारकों से आग्रह किया गया है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना शस्त्र जमा करें, ताकि निर्वाचन प्रक्रिया शांतिपूर्वक संपन्न हो सके।

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