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कर्नाटक के सियासी घमासान में नया मोड़! विजयेंद्र के दावे के बाद बड़ा सवाल: क्या दशहरा के बाद इस्तीफा देंगे सीएम सिद्धारमैया? – Madhya Pradesh Voice

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कर्नाटक के सियासी घमासान में नया मोड़! विजयेंद्र के दावे के बाद बड़ा सवाल: क्या दशहरा के बाद इस्तीफा देंगे सीएम सिद्धारमैया?


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10/10/2024 5:18 PM Total Views: 425131

न्यूज डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक के भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने सीएम सिद्धारमैया पर हमला बोला। विजयेंद्र ने कर्नाटक में राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि राज्य में बहुत सारे राजनीतिक विकास हो रहे हैं। अगले कुछ दिनों में तेज गति से बदलाव होंगे, जिसे राज्य के लोग देखेंगे। इसमें मुख्यमंत्री बदलने की संभावना भी शामिल है।

इससे पहले विजयेंद्र ने रविवार को दावा किया कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया दशहरा के बाद इस्तीफा दे सकते हैं। क्योंकि वह MUDA (मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण) साइट आवंटन मामले में जांच का सामना कर रहे हैं। भाजपा नेताओं द्वारा उनके नेतृत्व को स्वीकार न करने और खुलेआम उनके खिलाफ टिप्पणियां करने पर विजयेंद्र ने कहा कि वरिष्ठ होने के बावजूद पार्टी नेतृत्व ने उन्हें राज्य में पार्टी संभालने की बड़ी जिम्मेदारी दी है।

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उन्होंने कहा कि पार्टी में वरिष्ठों को मुझे समझने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होगी। उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के रूप में मानना गलत होगा। मैं हमेशा कहता रहा हूं कि मैं सभी को साथ लेकर चलूंगा। उन्हें भी कुछ समय चाहिए, आने वाले दिनों में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। वरिष्ठ विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतनाल और रमेश जारकीहोली के नेतृत्व में भाजपा नेताओं का एक वर्ग विजयेंद्र की खुलेआम आलोचना कर रहा है। उन्होंने भाजपा प्रमुख पर सत्तारूढ़ कांग्रेस के साथ समायोजन की राजनीति में शामिल होने और अपने पिता व पार्टी के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा और पार्टी को अपने चंगुल में रखने की कोशिश करने का आरोप लगाया था।

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क्या है मुडा मामला

मुडा घोटाला 3.2 एकड़ जमीन से जुड़ा है, जिसे मुख्यमंत्री की पत्नी पार्वती को उनके भाई मल्लिकार्जुन स्वामी ने 2010 में उपहार में दिया था। मैसूरु अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस जमीन का अधिग्रहण किया था। उसके बाद पार्वती ने मुआवजे की मांग की और फिर उन्हें 14 प्लॉट आवंटित किए गए। मामले में एक आरटीआई कार्यकर्ता की शिकायत पर राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी। जिसे सिद्धारमैया ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। हालांकि, कर्नाटक हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी, यह कहते हुए कि मामले में जांच जरूरी है क्योंकि इसमें मुख्यमंत्री के परिवार का प्रत्यक्ष लाभ है।

अब केस में लोकायुक्त पुलिस ने सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें कई गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिनमें भारतीय दंड संहिता (IPC) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कई सेक्शन्स शामिल हैं। मामला ईडी यानी प्रवर्तन डिपार्टमेंट को सौंप दिया गया है जिसने इसे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले के रूप दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। वहीं भाजपा सीएम के इस्तीफे की मांग कर रही है।

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