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अवैध खनन माफियाओं पर प्रशासन का कड़ा प्रहार: चार ट्रैक्टर जब्त, 1.20 लाख रुपये का जुर्माना प्रस्तावित – Madhya Pradesh Voice

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अवैध खनन माफियाओं पर प्रशासन का कड़ा प्रहार: चार ट्रैक्टर जब्त, 1.20 लाख रुपये का जुर्माना प्रस्तावित


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13/10/2026 8:06 PM Total Views: 488422

बैतूल/सारनी। जिले में प्राकृतिक संपदा की चोरी और अवैध खनन करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने अब जीरो टॉलरेंस की नीति अपना ली है। कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे के सख्त निर्देशों के बाद, खनिज विभाग ने 13 अक्टूबर को जिले भर में एक सघन और औचक अभियान चलाया। इस ताबड़तोड़ कार्रवाई में रेत और गिट्टी का अवैध परिवहन कर रहे 4 ट्रैक्टरों को जब्त किया गया है, जिससे खनन माफियाओं में भारी हड़कंप मच गया है।

खनिज विभाग की टीम ने बैतूल के अलग-अलग हिस्सों में दबिश देकरयह सफलता हासिल की। जहा रेत के अवैध परिवहन में लगे एक ट्रैक्टर (एमपी 48 एए 8021) को रंगे हाथों पकड़ा। वाहन को तुरंत जब्त कर सारणी पुलिस थाने की अभिरक्षा में खड़ा करवा दिया गया है। सहायक खनि अधिकारी और खनि निरीक्षक की संयुक्त टीम ने गिट्टी का अवैध परिवहन करते हुए दो ट्रैक्टरों को दबोचा। इनमें एक राजस्थान पासिंग (आरजे 54 आरए 0797) है और दूसरा बिना नंबर का जॉन डियर ट्रैक्टर है। इसी अभियान के तहत मुलताई में गिट्टी की तस्करी करते हुए एक बिना नंबर के महिंद्रा 555 ट्रैक्टर को जब्त कर नजदीकी पुलिस थाने को सौंपा गया है।

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लाखों का जुर्माना और सख्त कानूनी कार्रवाई 

खनिज विभाग ने इन चारों वाहनों को जब्त करने के साथ ही नियमों के उल्लंघन पर शिकंजा कसते हुए 1,20,000 रुपये के अर्थदंड (जुर्माने) की राशि प्रस्तावित की है।

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पकड़े गए सभी अवैध परिवहनकर्ताओं के खिलाफ ‘मध्य प्रदेश अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण नियम 2022’ के सख्त प्रावधानों के तहत केस दर्ज किया गया है। अब इन सभी प्रकरणों को अंतिम और कड़ी कानूनी कार्रवाई के लिए अपर कलेक्टर बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रशासन ने इस कार्रवाई के जरिए यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि जिले में किसी भी रूप में अवैध खनन या परिवहन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यह विशेष अभियान आगे भी इसी सख्ती के साथ जारी रहेगा।

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