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सारणी में सेहत से बड़ा खिलवाड़: बिना लाइसेंस और FSSAI रजिस्ट्रेशन के खुलेआम बिक रहा है मांस-मछली – Madhya Pradesh Voice

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सारणी में सेहत से बड़ा खिलवाड़: बिना लाइसेंस और FSSAI रजिस्ट्रेशन के खुलेआम बिक रहा है मांस-मछली


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05/07/2026 4:37 PM Total Views: 431086

सारणी। बदलते मौसम के बीच सारणी नगर पालिका परिषद क्षेत्र में आम जनता के स्वास्थ्य के साथ एक गंभीर और जानलेवा खिलवाड़ किया जा रहा है। शहर के विभिन्न हिस्सों में बिना किसी प्रशासनिक खौफ के खुले में मांस, मछली और चिकन की बिक्री धड़ल्ले से जारी है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इनमें से अधिकांश विक्रेताओं के पास न तो नगर पालिका का अनिवार्य दुकान रजिस्ट्रेशन है और न ही खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने वाला FSSAI (भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण) का लाइसेंस। नियमों को ताक पर रखकर सजे ये बाजार गंभीर बीमारियों को खुला निमंत्रण दे रहे हैं।

नगर पालिका का लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन है अनिवार्य

नगर पालिका के सख्त नियमों के अनुसार, किसी भी प्रकार के व्यावसायिक प्रतिष्ठान, विशेषकर मांस, मछली और पोल्ट्री की दुकानों के लिए स्थानीय निकाय से विधिवत लाइसेंस और दुकान का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। यह रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करता है कि विक्रेता एक निर्धारित और स्वच्छ व्यावसायिक स्थान पर व्यापार कर रहा है। पंजीकृत दुकानों को साफ-सफाई और अपशिष्ट प्रबंधन (कचरे के निपटान) के कड़े नियमों का पालन करना होता है, ताकि आस-पास के वातावरण में दुर्गंध और प्रदूषण न फैले।

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वर्तमान में सारणी में इन नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और अवैध रूप से कहीं भी दुकानें लगाकर यह कारोबार संचालित किया जा रहा है।

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बिना FSSAI रजिस्ट्रेशन के मांस बेचने के गंभीर दुष्प्रभाव

FSSAI किसी भी खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता और आम नागरिक की सुरक्षा की गारंटी है। बिना इस रजिस्ट्रेशन के बेचे जा रहे मांस का उपभोग करना सीधे तौर पर मौत या गंभीर बीमारियों को गले लगाने जैसा है।

 बिना मानकों के बेचे जा रहे मांस के स्रोत का कोई पता नहीं होता। यह बीमार जानवरों का भी हो सकता है, जिसका सीधा असर खाने वाले की सेहत पर पड़ता है। खुले में लटकते मांस पर धूल, मिट्टी, मक्खियां और कई तरह के बैक्टीरिया पनपते हैं। बदलते और नम मौसम में फूड पॉइजनिंग, डायरिया, टाइफाइड और अन्य गंभीर बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। बिना निगरानी वाले विक्रेता अक्सर मांस को लंबे समय तक ताजा दिखाने के लिए हानिकारक रसायनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कैंसर जैसी घातक बीमारियों का कारण बन सकते हैं।

प्रशासनिक लापरवाही और इसका खौफनाक अंजाम

इस पूरे मामले में नगर पालिका और खाद्य सुरक्षा विभाग की घोर लापरवाही और उदासीनता सामने आ रही है। सरकार और स्थानीय प्रशासन की इस अनदेखी के परिणाम बेहद भयावह हो सकते हैं। अगर दूषित मांस से कोई गंभीर संक्रमण फैलता है, तो वह पूरे शहर में महामारी का रूप ले सकता है, जिसे संभालना स्वास्थ्य विभाग के लिए चुनौती बन जाएगा। बिना रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के चल रहे इस कारोबार से नगर पालिका को मिलने वाले टैक्स और राजस्व का भी भारी नुकसान हो रहा है। नियमों का सरेआम उल्लंघन और अधिकारियों की चुप्पी से आम जनता का स्थानीय प्रशासन और न्याय व्यवस्था पर से भरोसा उठ सकता है।

यह समय मूकदर्शक बनकर बैठने का नहीं है। शहर के जागरूक नागरिकों ने मांग की है कि नगर पालिका प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग तुरंत एक संयुक्त जांच अभियान चलाए। जो भी विक्रेता बिना लाइसेंस और FSSAI रजिस्ट्रेशन के खुले में अस्वच्छ तरीके से मांस और मछली बेच रहे हैं, उनकी दुकानों को सील कर उन पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाए। आम जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं दी जानी चाहिए।

खबर में दी गई जानकारी और सूचना से क्या आप संतुष्ट हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे।


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