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फर्जी स्टाम्प और कूटरचित दस्तावेजों से बोलेरो बेचने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश, तीन आरोपी गिरफ्तार – Madhya Pradesh Voice

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फर्जी स्टाम्प और कूटरचित दस्तावेजों से बोलेरो बेचने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश, तीन आरोपी गिरफ्तार


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22/06/2026 4:57 PM Total Views: 492932

सारणी। थाना सारणी पुलिस को एक बड़ी और महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने फर्जी ई-स्टाम्प एवं कूट रचित (फर्जी) दस्तावेजों के सहारे एक बोलेरो वाहन को धोखाधड़ीपूर्वक बेचने वाले शातिर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए मामले के तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी गया वाहन और फर्जी दस्तावेज जब्त कर लिए हैं।

किराये पर ली थी गाड़ी, फिर रच डाली साजिश

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, शनिवार 20 जून 2026 को फरियादी दीपक (30 वर्ष), पिता राधेश्याम नागवंशी, निवासी ग्राम कतिया कोयलारी (थाना रानीपुर) ने थाना सारणी में शिकायत दर्ज कराई थी। फरियादी ने बताया कि उसने 02 अगस्त 2025 को अपनी बोलेरो गाड़ी (क्रमांक एमपी-39-सी-3231) को 500 रुपये के ई-स्टाम्प पर तैयार किरायानामा (रेंट एग्रीमेंट) के आधार पर तीन महीने के लिए विक्की बारपेटे निवासी पाथाखेड़ा को किराये पर दिया था।

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किराये की अवधि समाप्त होने के बाद जब वाहन वापस नहीं मिला, तो छानबीन करने पर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। आरोपी विक्की बारपेटे ने नीयत खराब होने पर 100 रुपये के स्टाम्प पर फरियादी दीपक के फर्जी हस्ताक्षर किए और गाड़ी के कूटरचित दस्तावेज तैयार कर लिए। इसके बाद आरोपी ने उक्त बोलेरो को धोखाधड़ीपूर्वक निर्मल मंडल निवासी धरमपुर (थाना चोपना) के नाम पर बेच दिया।

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पुलिस ने तत्परता से दर्ज किया मामला

फरियादी की लिखित शिकायत को गंभीरता से लेते हुए थाना सारणी पुलिस ने तत्काल अपराध क्रमांक 202/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4), 316(2), 319(2), और 3(5) के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस टीम ने फौरन साक्ष्य जुटाना प्रारंभ किया।

घेराबंदी कर दबोचे गए तीन आरोपी

थाना प्रभारी के निर्देशन में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए छापेमारी की और मामले से जुड़े तीन मुख्य आरोपी विक्की पिता देवराव बारपेटे, उम्र 30 वर्ष, निवासी सुभाष नगर, पाथाखेड़ा, दिवाकर पिता राजेश यादव, उम्र 25 वर्ष, निवासी गणेश चौक, शोभापुर, निर्मल मंडल पिता कनक मंडल, उम्र 38 वर्ष, निवासी धरमपुर, थाना चोपना को दबोच लिया। पुलिस ने आरोपी निर्मल मंडल के कब्जे से धोखाधड़ी कर बेची गई बोलेरो कार (एमपी-39-सी-3231) और जालसाजी के लिए इस्तेमाल किए गए फर्जी स्टाम्प व दस्तावेज बरामद कर लिए हैं।

जांच में बढ़ीं और गंभीर धाराएं, कोर्ट में पेश

पुलिस की सूक्ष्म जांच और मिले पुख्ता सबूतों के आधार पर इस मामले में बीएनएस की धारा 336(3) एवं 338 का भी इजाफा किया गया है, जो फर्जी दस्तावेज बनाने और जालसाजी से जुड़ी गंभीर धाराएं हैं। पुलिस कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद गिरफ्तार तीनों आरोपियों को आज दिनांक 22 जून 2026 को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जहाँ से उन्हें जेल भेज दिया गया है।

इस टीम को मिली सफलता

इस त्वरित और बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने में थाना प्रभारी निरीक्षक जयपाल इनवाती के कुशल नेतृत्व में उप निरीक्षक सुनील गौर, प्रधान आरक्षक श्रीराम उईके, आरक्षक सुभाष मंडलोई, महेश भलावी, आनंद कसोटिया तथा साइबर सेल के दीपेन्द्र सिंह की अत्यंत सराहनीय एवं महत्वपूर्ण भूमिका रही। वरिष्ठ अधिकारियों ने पुलिस टीम की इस तत्परता की सराहना की है।

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