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कलेक्ट्रेट परिसर में बिना अनुमति ‘नो एंट्री’: कलेक्टर डॉ. सोनवणे ने जारी किए कड़े प्रतिबंधात्मक आदेश; नियमों का उल्लंघन करने पर होगी जेल – Madhya Pradesh Voice

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कलेक्ट्रेट परिसर में बिना अनुमति ‘नो एंट्री’: कलेक्टर डॉ. सोनवणे ने जारी किए कड़े प्रतिबंधात्मक आदेश; नियमों का उल्लंघन करने पर होगी जेल


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09/06/2026 8:41 PM Total Views: 422509

बैतूल। जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट परिसर की सुरक्षा, कानून व्यवस्था और शासकीय कार्यों की सुचारू व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने एक बड़ा और सख्त कदम उठाया है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सौरभ संजय सोनवणे ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 163(1)(3) के तहत कलेक्ट्रेट परिसर और उसके आसपास के क्षेत्र के लिए कड़े प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए हैं। इस नए आदेश के बाद अब कोई भी व्यक्ति, समूह या संगठन बिना पूर्व अनुमति के सामूहिक रूप से ज्ञापन सौंपने के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में प्रवेश नहीं कर सकेगा।

ज्ञापन सौंपने के लिए बदले नियम, अधिकतम 5 लोगों को ही मिलेगी एंट्री

प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, अब कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपने की पूरी प्रक्रिया को बेहद कड़ाई से नियंत्रित किया जाएगा। इसके लिए किसी भी प्रकार का ज्ञापन सौंपने के लिए आयोजक को प्रशासन से पहले लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा। अनुमति के लिए दिए जाने वाले आवेदन में आयोजक सहित अधिकतम केवल पांच व्यक्तियों के नाम, पते और मोबाइल नंबर का स्पष्ट उल्लेख करना होगा। आवेदन में ज्ञापन सौंपने की तिथि और समय भी पहले से निर्धारित करना होगा। तय समय से अधिकतम केवल 30 मिनट की देरी ही मान्य की जाएगी।जिन पांच व्यक्तियों को अनुमति दी जाएगी, उनके अतिरिक्त किसी भी छठे या अन्य व्यक्ति का परिसर में प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

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100 मीटर की परिधि में नारेबाजी और धरना-प्रदर्शन पर पूरी तरह रोक

कलेक्टर के आदेश में कलेक्ट्रेट परिसर और उसके आसपास की सुरक्षा को लेकर भी सख्त घेराबंदी की गई है। सामूहिक रूप से आने वाले संगठनों को केवल कलेक्ट्रेट परिसर के मुख्य द्वार क्रमांक-01 पर ही ज्ञापन सौंपने की इजाजत होगी। कलेक्ट्रेट परिसर की 100 मीटर की परिधि में किसी भी संगठन को सामूहिक रूप से प्रवेश करने, नारेबाजी करने या धरना-प्रदर्शन करने की अनुमति बिल्कुल नहीं होगी। जिले में किसी भी प्रकार की रैली या जुलूस निकालने के लिए आयोजन से कम से कम 48 घंटे पहले पुलिस को लिखित सूचना देना होगा। इसके साथ ही सक्षम अधिकारी और अनुविभागीय दण्डाधिकारी (SDM) से इसकी पूर्व अनुमति लेना भी अनिवार्य कर दिया गया है।

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हथियार, पटाखे और भारी वाहनों पर लगा पूर्ण प्रतिबंध

कलेक्ट्रेट की सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाने के लिए परिसर के भीतर लाठी-डंडे, पत्थर, किसी भी प्रकार के घातक हथियार, ज्वलनशील पदार्थ, बारूद, पटाखे, पेट्रोल अथवा अन्य किसी भी प्रकार के शस्त्र लेकर प्रवेश करने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। इसके साथ ही परिसर के अंदर भारी और व्यावसायिक वाहनों के आवागमन (आने-जाने) पर भी तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।

नियम तोड़ा तो धारा 223 के तहत होगी दंडात्मक कार्रवाई

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सौरभ संजय सोनवणे ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि किसी भी व्यक्ति, संस्था, दल या समूह द्वारा इस आदेश का उल्लंघन किया जाता है, तो उसके विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत तत्काल सख्त दंडात्मक (कानूनी) कार्रवाई की जाएगी।

इन्हें रहेगी छूट:

प्रशासन ने साफ किया है कि यह प्रतिबंधात्मक आदेश शासकीय आयोजनों, सरकारी कार्यक्रमों, कलेक्ट्रेट में ड्यूटी पर तैनात शासकीय सेवकों (कर्मचारियों), पुलिस बल और मजिस्ट्रेटों पर लागू नहीं होगा। वे अपनी ड्यूटी के तहत सामान्य रूप से कार्य कर सकेंगे।

प्रशासन के इस सख्त रुख से कलेक्ट्रेट में आए दिन होने वाली भीड़भाड़, अचानक होने वाले प्रदर्शनों और उसके कारण आम जनता व शासकीय कार्यों में होने वाले व्यवधान पर पूरी तरह से लगाम कसने की तैयारी कर ली गई है।

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