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महादेव मेला: परिवहन विभाग का कड़ा एक्शन, छिंदवाड़ा-पचमढ़ी मार्ग पर सघन चेकिंग, 15 वाहनों का कटा चालान – Madhya Pradesh Voice

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महादेव मेला: परिवहन विभाग का कड़ा एक्शन, छिंदवाड़ा-पचमढ़ी मार्ग पर सघन चेकिंग, 15 वाहनों का कटा चालान


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17/02/2026 4:29 PM Total Views: 386015

छिंदवाड़ा। महादेव मेले के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन और परिवहन विभाग पूरी तरह से सख्त नजर आ रहा है। परिवहन आयुक्त (ग्वालियर) और छिंदवाड़ा कलेक्टर श्री हरेंद्र नारायन के सख्त निर्देशों के परिपालन में, परिवहन विभाग के विशेष जांच दल (स्क्वाड) ने आज छिंदवाड़ा-भूराभगत-पचमढ़ी (कुंआबादला) मार्ग पर एक व्यापक और सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस अचानक हुई कार्रवाई से वाहन चालकों में हड़कंप मच गया।

यात्री सुरक्षा सर्वोपरि: इन बिंदुओं पर हुई बारीकी से जांच

अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (ARTO) छिंदवाड़ा, श्री अनुराग शुक्ला ने अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि मेले के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए छोटे-बड़े सभी यात्री वाहनों की सघन तलाशी ली जा रही है। इस जांच का मुख्य उद्देश्य मोटरयान अधिनियम का पालन सुनिश्चित कराना और दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाना है। जांच दल ने मुख्य रूप से निम्नलिखित बिंदुओं पर फोकस किया:

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ओवरलोडिंग पर नकेल, क्षमता से अधिक यात्रियों को भरकर जान जोखिम में डालने वाले वाहनों की धरपकड़।

यह सुनिश्चित करना कि आपातकालीन द्वार पर कोई अतिरिक्त सीट या दरवाजा लगाकर उसे अवरुद्ध न किया गया हो। वाहनों में आग बुझाने के उपकरणों की अनिवार्य उपलब्धता। वाहनों में स्पष्ट रूप से ‘किराया सूची’ चस्पा है या नहीं, इसकी कड़ाई से जांच। वाहन के सभी वैध दस्तावेज और विशेष रूप से महाराष्ट्र सीमा से संचालित होने वाले वाहनों के मोटरयान कर (Tax) की बारीकी से जांच की गई।

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15 वाहनों पर गिरी गाज, वसूला गया जुर्माना

जांच दल ने नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। चेकिंग के दौरान मोटरयान अधिनियम (Motor Vehicle Act) के तहत खामियां और लापरवाही पाए जाने पर 15 यात्री वाहनों के खिलाफ तत्काल चालानी कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के माध्यम से मौके पर ही 14,100 रुपये का राजस्व जुर्माने के रूप में वसूला गया।

प्रशासन की सख्त चेतावनी: नियम तोड़ा तो निरस्त होगा परमिट

जुर्माना वसूलने के साथ-साथ परिवहन विभाग ने सभी वाहन संचालकों, चालकों और परिचालकों (कंडक्टरों) को कड़ी चेतावनी जारी की है। विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि:

यात्रियों से निर्धारित सूची से एक भी रुपया अधिक किराया न वसूला जाए। किराया सूची वाहन के भीतर ऐसी जगह चस्पा हो जहाँ से हर यात्री उसे आसानी से देख सके। चालक और परिचालक यात्रियों के साथ शालीनता से पेश आएं; किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वाहन का संचालन शत-प्रतिशत मोटरयान अधिनियम के नियमों के अधीन ही होना चाहिए।

ARTO अनुराग शुक्ला ने सख्त लहजे में स्पष्ट किया है कि यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा। यदि भविष्य में कोई भी वाहन इन नियमों का उल्लंघन करता पाया गया या यात्रियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया, तो केवल चालान नहीं कटेगा, बल्कि संबंधित वाहन का परमिट तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की कठोर कार्रवाई की जाएगी।

खबर में दी गई जानकारी और सूचना से क्या आप संतुष्ट हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे।


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